DGCA की गाइडलाइन, हवाई सफर के लिए मास्क जरुरी
नयी दिल्ली, बेबाक अड्डा
वैश्विक महामारी कोविड-19 भारत में एक बार फिर बेकाबू हो रहा है. कोरोना के लगातार संक्रमण के कारण अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिये गये हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पत्र लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री नहीं देने को कहा है. नयी गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क नहीं पहन कर प्रवेश करने पर जुर्माने का प्रावधान है. फ्लाइट के अंदर मास्क नहीं पहनने पर यात्री को विमान से उतारने और उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में भी डालने को कहा गया है
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डीजीसीए (DGCA) की नयी गाइडलाइन :
– DGCA की गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों के एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से लेकर हवाई सफर खत्म करने तक मास्क अनिवार्य किया गया है. कई जगह चेक पॉइंट सुझाये गये हैं. पैसेंजर्स को मास्क के लिए कहीं भी और कभी भी टोका जा सकता है. सलाह नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई का नियम बनाया गया है.
– नयी गाइडलाइन के मुताबिक, एयरपोर्ट टर्मिनल में बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं मिलेगी. यात्रियों को मास्क लगाना होगा. एयरपोर्ट के अंदर मास्क नहीं लगाने या सही से नहीं लगा होने पर यात्री को टोका जा सकता है. यहां स्टाफ की बात नहीं मानने पर यात्री को फ्लाइट में सवार होने से भी रोका जा सकता है.
– फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर क्रू मेंबर्स मास्क लगाने के लिए कह सकते हैं. बावजूद मास्क नहीं पहनने पर यात्रियों को विमान से उतारा जा सकता है. क्रू की बात नहीं मानने या विवाद करने पर यात्री का नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी ऐसे यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने की बात कह चुके हैं.
– DGCA का ताजा निर्देश 30 मार्च को आया था. ताजा निर्देश में एयरपोर्ट परिसर से लेकर फ्लाइट में चढ़ने तक के दौरान सही तरीके से मास्क लगाना सुनिश्चित कराने को कहा गया है. इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन को स्थानीय पुलिस की मदद लेने को भी कहा गया है. एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों को मास्क इस तरह से लगाना है कि (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) नाक और मुंह हर हाल में ढंका रहे.
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