पटना में 21 सितंबर से निर्धारित शर्तों के साथ स्कूल खुलेंगे
बेबाक अड्डा, पटना
पटना डीएम कुमार रवि ने अनलॉक 4.0 के तहत कई प्रकार की छूट दी है. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. परंतु ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है. शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसिलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से जाने की छूट दी गई है. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में सिर्फ मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट 21 सितंबर से दी गई है. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 21 सितंबर से संचालन की अनुमति रहेगी. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी. बाजारों में खुलने वाली दुकानों के लिए निर्धारित समय सीमा हटा ली गयी है. कोई भी दुकान कभी भी खुल सकती हैं और बंद की जा सकती हैं. प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सिर्फ अन्य इलाकों के लिए रियायत दी है. सरकार ने कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पर पाबंदी लगाई है. परंतु विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. सिनेमाघर व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे.
More Stories
गिद्धौर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 की किरण देवी
वैश्विक महामारी के कारण झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा स्थगित, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद
चाईबासा के सिविल सर्जन डॉ ओपी गुप्ता कोरोना संक्रमित